मंगलवार, 23 अगस्त 2011

जन लोकपाल बिल में लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया

 

जन लोकपाल बिल में लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार निर्धारित की गई है विचारशील बुद्धिजीवी न्यायाधीशों वकीलों
मीडिया आदि से मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया पर अपनी राय से जनता को बताएं कि जन लोकपाल की प्रस्तावित प्रक्रिया उचित है या आपके विचार से इसमें और क्या संशोधन किये जा सकते है जो इसे और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके ।
जन लोकपाल के दस सदस्यों और अध्यक्ष के चयन के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, दो सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के जज, दो सबसे कम उम्र के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) एवं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) होंगे। चयन समिति योग्य लोगों का चयन उस सूची से करेगी, जो उसे ‘सर्च कमेटी’ द्वारा मुहैया कराई जाएगी।

‘‘सर्च कमेटी‘‘ में दस सदस्य होंगे, जिसका गठन इस तरह होगाः- सबसे पहले पूर्व/रिटायर्ड सीईसी और पूर्व सीएजी में से पांच सदस्य चुने जाएंगे। इनमें वो पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी शामिल नहीं होंगे, जो दाग़ी हों या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ हुए हों या अब भी किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हों। ये पांच सदस्य अब बाक़ी पांच सदस्यों का चयन देश के सम्मानित लोगों में से करेंगे, और इस तरह दस लोगों की सर्च कमेटी बनेगी।

सर्च कमेटी देश के विभिन्न सम्मानित लोगों, जैसे संपादकों कुलपतियों, या जिनको वो ठीक समझें- उनसे सुझाव मांगेगी। इन लोगों के सुझाये गये नाम वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिन पर जनता की राय ली जाएगी। इसके बाद सर्च कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें आम राय से
रिक्त पदों से तिगुनी संख्या में उम्मीदवारों को चुना जाएगा। यह सूची चयन समिति को भेजी जाएगी, जो सदस्यों का चयन करेगी।
घ्सर्च कमेटी और चयन समिति की सभी बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा।

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